जनपद में धारा 144 लागू , आचार संहिता एवं साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने वालों पर कठोर कार्यवाही – डीएम

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शामली। विधानसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस को सकुशल संपन्न कराने के लिए डीएम ने जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान आचार संहिता का उल्लंघन कर सार्वजनिक शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस, हजरत अली व संत रविदास जयंती को देखते हुए डीएम जसजीत कौर ने जिले में धारा 144 लागू कर दी है। डीएम ने कहा कि इस दौरान सार्वजनिक शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी दल या उम्मीदवार ऐसे किसी कार्यकलाप में सम्मिलित नहीं होगा जिससे अंतर्विरोधों में वृद्धि होने या पारस्परिक घृणा उत्पन्न होने अथवा विभिन्न धार्मिक या भाषायी जातियों के बीच तनाव पैदा हो। विधानसभा चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए जातिगत अथवा साम्प्रदायिक भावनाओं की अपील नहीं की जाएगी, मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों अथवा अन्य पूजास्थलों का प्रयोग निर्वाचन अभियान के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को डराने, धमकाने अथवा किसी भी तरह का प्रलोभन देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। मतदान की समाप्ति तक के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्रों से 100 मीटर मे भीतर मत देने की संयाचना करना, कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने समर्थकों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, अहाते में उस व्यक्ति की अनुमति के बिना ध्वज दंड खडा करने, बैनर टांगने, सूचना चिपकाने आदि की अनुमति नहीं देगा।
रिपोर्ट :- सिद्धार्थ भारद्धाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०।