हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

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प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला

हरिद्वार। शकील अहमद हत्याकांड के आरोपी को दोषी मानते हुए प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने उम्रकैद व 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता सुकरमपाल सिंह ने बताया कि सात दिसंबर 2020 को दोपहर तीन बजे शकील अहमद अपनी बाइक पर घर से निकले थे। शाम तक घर नही लौटने पर उनके मोबाइल पर संपर्क किया, तो मोबाइल बन्द आ रहा है।काफी तलाश करने के बाद उसके परिवार वालों ने  एक गुमशुदगी रिपोर्ट रानीपुर कोतवाली में दर्ज कराई थी। परिवार वालों  के सामने थाने में बुलाकर आरोपी आसिफ से पूछताछ की गई। आरोपी ने पैसे के लालच में अपने किराएदार शकील अहमद की नहर में फेंक कर हत्या करने की बात कबूल की थी। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया था कि उसने अपने किराएदार मृतक शकील अहमद से उधार कहकर पांच लाख रुपये मांगे थे। लेकिन अगले दिन मृतक अपने चैक वापिस मांगने लगा था। जिस पर हत्यारोपी ने अपने किशोर साथी के साथ मिलकर शकील अहमद की  लिबरहेडी पुल से  नहर में फेंककर हत्या कर दी थी। किशोर  अपचारी मृतक का मोबाइल अपने साथ ले गया था जबकि मृतक की बाइक हत्यारोपी ने पुलिस के डर से बहादराबाद  क्षेत्र में छिपा दी थी।  हत्यारोपी आसिफ पुत्र वकील अहमद निवासी ग्राम सलेमपुर दादूपुर थाना रानीपुर ने मृतक की  बाइक एवं  चेक बरामद कराया था। किशोर घोषित होने पर दूसरे हत्यारोपी की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में सुनवाई के लिए स्थानांतरित कर दी गई थी। वादी पक्ष की ओर से 11 गवाह पेश किए गए। मुकदमे में सुनवाई के बाद प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी आसिफ को आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई

 

छह लोगों पर लगाया पुत्र की हत्या का आरोप

रुड़की। सहारनपुर के एक व्यक्ति ने छह लोगों पर अपने पुत्र की हत्या का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के थाना नागल के सुभरी मेहराब गांव निवासी मलखान सिंह ने थाने में तहरीर देकर बताया कि 23 अक्तूबर की देर रात उसके भाई ऋतु के पास एक फोन आया। उसका भाई ऋतु, उसके पुत्र राजन को साथ लेकर बाइक से चला गया। इसके बाद 24 अक्तूबर सुबह फोन आया। फोन करने वाले ने बताया कि भाई और पुत्र को गंभीर चोट लगी हुई है तथा वह दोनों झबरेड़ा के नजदीक खून से लथपथ पड़े हैं। झबरेड़ा आकर पता लगा कि पुलिस एंबुलेंस से दोनों घायलों को रुड़की सिविल अस्पताल ले गई है। परिवार सिविल अस्पताल पहुंचा तो पता लगा कि राजन की मृत्यु हो चुकी है और भाई ऋतु को ऋषिकेश एम्स अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। पता चला कि ग्राम झबरेड़ी कलां के कुछ लोगों ने उसके पुत्र और भाई के साथ मारपीट की थी। तहरीर में बताया कि अरविंद जो उसके भाई ऋतु का दोस्त है। उसने झबरेड़ी निवासी एक युवती से इस बारे में फोन से दो बार बात की। बात करने से पता चला कि घटना को राहुल, मोहित, संदीप, कुलबीर, सुमित और कपिल निवासी झबरेड़ी ने घटना को अंजाम दिया है। थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।