उत्तराखंड में SIR का पहला चरण पूरा, ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी; 71.33 लाख मतदाता शामिल

देहरादून,14 जुलाई 2026। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत उत्तराखंड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के प्रथम चरण के पूरा होने के बाद मंगलवार को ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम के नेतृत्व में तैयार की गई इस सूची में प्रदेश के 71,33,785 मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं।
मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि राज्य में 1 जुलाई 2026 की अर्हता तिथि के आधार पर एसआईआर प्रक्रिया संचालित की जा रही है। 8 जून से 7 जुलाई तक गणना पत्रों के वितरण और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा किया गया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में मतदान केंद्रों की संख्या 11,733 से बढ़ाकर 12,543 कर दी गई है, जिससे मतदाताओं को अधिक सुविधाजनक मतदान केंद्र उपलब्ध होंगे।
14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज करने का मौका
निर्वाचन आयोग ने 14 जुलाई से 13 अगस्त 2026 तक मतदाताओं को फॉर्म-6, 7 और 8 के माध्यम से दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया है। इनका निस्तारण 14 जुलाई से 11 सितंबर तक किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 15 सितंबर 2026 को प्रकाशित होगी।
करीब 19 लाख मतदाताओं में मिली विसंगतियां
ड्राफ्ट सूची में शामिल मतदाताओं में से लगभग 19 लाख मतदाताओं के रिकॉर्ड में विभिन्न प्रकार की विसंगतियां पाई गई हैं। ऐसे मामलों में संबंधित ईआरओ और एईआरओ द्वारा नोटिस जारी किए जाएंगे। सुनवाई के लिए न्याय पंचायत स्तर पर क्लस्टर कैंप लगाए जाएंगे, जबकि मैदानी क्षेत्रों में तहसील, नगर निगम, नगर पंचायत और वार्ड स्तर पर भी विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
फॉर्म-6 के साथ घोषणा पत्र देना होगा अनिवार्य
जिन नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपने बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन या ECINet ऐप के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं फॉर्म-7 से नाम हटाने तथा फॉर्म-8 से नाम में संशोधन कराया जा सकता है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फॉर्म-6 और फॉर्म-8 के साथ एनेक्सर-4 (घोषणा पत्र) जमा करना अनिवार्य होगा।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
निर्वाचन आयोग ने पहचान एवं पात्रता के लिए 12 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए हैं, जिनमें सरकारी पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि/मकान आवंटन पत्र तथा आयोग के निर्देशों के अनुरूप आधार संबंधी दस्तावेज शामिल हैं।



