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ब्रेकिंग न्यूज – अंकित शर्मा को मिला इंसाफ – पांच दोषी करार – सजा का इंतजार

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से की गई हत्या के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने आज (13 जुलाई 2026) आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया है।अदालत ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए ताहिर हुसैन, नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को दोषी ठहराया है, जबकि जमानत पर बाहर चल रहे आरोपी जावेद और अनस को तुरंत न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है।

मुख्य बिंदु और घटनाक्रम:ऐतिहासिक फैसला: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) प्रवीण सिंह की अदालत ने तीन बार फैसला टलने के बाद आज आखिरकार इस बहुचर्चित हत्याकांड पर अपना अंतिम निर्णय सुनाया है।क्या था मामला: फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के सांप्रदायिक दंगों के दौरान चांद बाग पुलिया इलाके में आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उनका शव खजूरी खास नाले से बरामद हुआ था।

मुख्य साजिशकर्ता: दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा दायर चार्जशीट के अनुसार, ताहिर हुसैन ने अपने घर और मस्जिद के पास से हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था और अंकित शर्मा को विशेष रूप से निशाना बनाकर इस हत्या की साजिश रची थी।लगी धाराएं: सभी आरोपियों पर हत्या (आईपीसी धारा 302), दंगा भड़काने, और आपराधिक साजिश (धारा 120B) जैसी गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चलाया गया था।दोषियों की सजा की अवधि पर अदालत द्वारा जल्द ही विस्तृत आदेश जारी किया जाएगा।

रिपोर्ट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी दिल्ली एनसीआर।

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