गेल गैस कंपनी पर पुलिस एक्ट कार्रवाई

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सड़क पर पड़े समान को न उठाने पर दी गई चेतावनी

देहरादून। यातायात पुलिस को सहयोग न करने एवं सड़क पर निर्माण सामग्री रखे जाने के कारण यातायात पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई। गेल गैस कंपनी पर पुलिस एक्ट में कार्यवाही करते हुए सुधार ना आने पर मुकदमा दर्ज की चेतावनी दी गई।  शहर में कार्य करने वाली निर्माण दायी संस्था की ओर से मार्ग पर निर्माण सामग्री रखे जाने की प्रवृति शहर क्षेत्रांतर्गत बढती जा रही है। विगत कई माह से आराघर चौकी के समीप गेल गैस कंपनी का लगभग 200 मीटर का पाईप सड़क किनारे फुटपाथ पर पड़ा है जिससे आमजन को असुविधा होने के साथ ही सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। फुटपाथ पर सामान लावारिस अवस्था में रखने पर धारा 283 (लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना) में अपराध है। गैल गैस कंपनी के कार्य को देख रहे मैनेजर एवं कर्मी को यातायात पुलिस की ओर से कई बार मौखिक रुप से एवं फोन के माध्यम से बताये जाने के उपरांत भी पोल को मार्ग से नहीं हटाया गया जिस पर पुलिस अधीक्षक यातायात अक्षय कोंडे ने प्रभारी निरीक्षक थाना डालनवाला को पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने के लिए निर्देशित किया गया जिस पर गैल गैस कंपनी के साईट इंचार्ज के विरुद्ध पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। साथ ही अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आईपीसी की धारा 284 में मुक़दमा दर्ज होने की चेतावनी भी दी गई। यह अभियान निरन्तर जारी रहेगा यदि किसी अन्य विभाग या संस्थान की ओर से इस प्रकार निर्माण सामग्री मार्ग पर रखी जाती है तो उनके विरुद्ध भी इसी प्रकार कार्यवाही की जाएगी।