उत्तराखण्ड

गाय संरक्षण अधिनियम को लेकर एक्शन में पुलिस

-अब तक 277 लोग गिरफ्तार

देहरादून। उत्तराखंड में गाय संरक्षण अधिनियम के तहत पुलिस ने पिछले 3 सालों में अब तक 277 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पिछले 3 सालों में राज्य भर में गोवंश तस्करी और हत्या में विशेष निगरानी और कार्रवाई की है। जिसके तहत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अब तक 88 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

आंकड़ों के अनुसार गढ़वाल और कुमाऊं में अब तक पिछले 3 सालों में गोवंश हत्या और तस्करी के मामले में 176 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पुलिस जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2017 से अब तक गढ़वाल क्षेत्र में ही 101 लोगों को गोवंश हत्या मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

-मुख्यमंत्री के निर्देश पर गाय संरक्षण दस्ते किए गए थे गठित

उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आदेश अनुसार राज्य में गौ तस्करी और गौ हत्या मामलों की निगरानी के लिए कुमाऊं और गढ़वाल आईजी के नेतृत्व में दो दस्ते और अलग-अलग दल की टीमें गठित की गई हैं। दस्ते का गठन गाय के संरक्षण के लिए और 2 कानूनों के प्रावधानों के प्रभावी निष्पादन के लिए किया गया है।

वहीं, इस मामले में उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार द्वारा कुमाऊं और गढ़वाल के आईजी के नेतृत्व में होने वाले गाय संरक्षण दस्ते की जिलेवार समीक्षा की गई। इस दौरान अवैध बूचड़खानों की जिलेवार सूची बनाने के साथ ही उनके खिलाफ अवैध रूप से गाय का परिवहन करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गये।

डीजीपी ने इस मामले में मासिक समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट और निगरानी कार्रवाई के लेखे-जोखे का निरीक्षण किया।

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