अपराध

विपिन रावत प्रकरण में सीएम के आदेश पर चौकी इंचार्ज सस्पेंड

परिजनों ने लगाया था हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का आरोप

देहरादून। विपिन रावत प्रकरण  में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के एसएसपी ने लापरवाही बरतने वाले चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है। 25 अक्टूबर को कोतवाली नगर पर धारा 307/323

/504, 506 मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच में  लक्खीबाग चौकी प्रभारी एसआई प्रवीण सैनी की ओर  से लापरवाही करने व आरोपियों की गिरफ्तारी ना करने के गम्भीर आरोप लगे थे। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एसएसपी देहरादून को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल प्रभाव से उपनिरीक्षक प्रवीण सैनी को निलंबित कर दिया। बता दें कि 23 नवंबर को देर रात मामूली विवाद में दो पक्षों का आपसी झगड़ा हो गया था, जिसमें 28 वर्षीय चमोली निवासी विपिन रावत के सिर पर गम्भीर चोटें आई थीं। शनिवार की सुबह महंत इंद्रेश अस्पताल में घायल विपिन रावत मौत हो गई जिस को लेकर स्वजनों ने बवाल कर दिया। इस दौरान पुलिस पर आरोप लगाए गए कि पुलिस मामले को निष्पक्ष जांच नहीं कर रही है और आरोपितों को राहत देने के लिए पुलिस ने हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले में चमोली के विधायक राजेंद्र भंडारी के साथ सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और अस्पताल के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। डीआइजी गढ़वाल रेंज करण सिंह नागनयाल ने एक बातचीत में बताया कि प्रदेश के सभी जनपद प्रभारियों को आदेश निर्देशित किए गए हैं कि वह मारपीट के संगीत मामलों में तत्काल यदि सिर पर गंभीर चोटें हैं तो 307 धारा के तहत मुकदमे दर्ज करें। यदि कोई भी इस प्रकार के मामलों में लापरवाही या एक पक्षी कार्रवाई करने का प्रयास करता है तो विवेचना अधिकारी के खिलाफ तत्काल सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए।

Related Articles

Back to top button