देहरादून। वर्ष 2016 में हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते हुए उनका एक स्टिंग करने का दावा उमेश कुमार ने किया था। इसके बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आ गया था। मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है।प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मंत्री डॉ. हरक सिंह रावत का कहना है, उन्हें सीबीआई कोर्ट से अब तक कोई नोटिस नहीं मिला। यदि कोर्ट से नोटिस मिलेगा तो उस पर अमल किया जाएगा। सीबीआई हो या कोर्ट उसके आदेश का पालन किया जाएगा। द्वाराहाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट ने भी नोटिस न मिलने की बात कही है। हालांकि खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार से इस संबंध में प्रयास के बाद भी संपर्क नहीं हुआ।
प्रदेश में वर्ष 2016 में बहुचर्चित स्टिंग ऑपरेशन के मामले में सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री डॉ.हरक सिंह रावत, विधायक मदन सिंह बिष्ट और विधायक उमेश कुमार को नोटिस जारी किया है।