कोरोना का खतरा बढते देख प्रशासन चेता, सख्त गाइड लाइन जारी -पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियो को भी निभानी होंगी गाइडलाइन -डीएम ने कहा रात्रि 11 बजे से सुबह पांच बजे तक बिना काम कोई नही रहेगा बाहर

0
445

शामली। कोरोना का खतरा  एक बार फिर सामने खडा है। ओमीक्रोन वरियंट के लगाकार केस बढ रहे है। जिसके चलते शासन ने फिर सख्ती दिखानी शुरु कर दी। शामली में रात्रि कर्फयू लागू कर दिया। डीएम ने अधिकारियों को भी इसका कडाई से पालन करने तथा पालन करवाने के सख्त निर्देश जारी किये है।
डीएम जसजीत कौर ने बताया कि कोरोना को खत्म करने के सबसे आसान उपाय है नियमों का पालन करना हैं उन्होंने कहा अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने हेतु निर्देश निर्गत किये। साार्वजनिक स्थानों पर मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाएगा। इसे सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर एसडीएम, ईओ एवं पुलिस अधिकारी लगातार भ्रमण करेंगे। कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फयू लागू रहेगा। इस अवधि में आवश्यक सेवायें एवं मालवाहक वाहनों,एम्बुलेंस आदि को आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही कोविड से जुड़े कार्मिक, पुलिस कर्मी और रात्रि उद्योगों से संबंधित कर्मियों को उनकी आई०डी०के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिना मास्क के कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान नहीं दे। शोपिंग मॉल, सुपर मार्केट में बिना मास्क कोई नहीं घूम सकेगा। इनको मास्क की अनिवार्यता दो गज की दूरी सैनिटाइजर की व्यवस्था व कोविड हेल्प डेस्क के साथ ही खोलने की अनुमति होगी। कोविड के संक्रमण को देखते हुए गांवों एवं शहरी वार्डाे में निगरानी समितियों को पुनः एक्टिव के किया जाएगा। शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यक्तियों की उपस्थिति भी सशर्त रहेंगी, बन्द स्थानों में एक समय में अधिकतम 200 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जायेगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड 19 प्रोटोकाल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी।
–विदेश से आने वालों पर रहेगी नजर
डीएम ने कहा कि एसडीएम विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए भारत सरकार की गाइडलाइन्स का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे, हाई रिस्क वाले देशों के यात्रियों का अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर टेस्ट कडाई से किया जायेगा तथा अन्य देशों के भी विदेशी यात्रियों का रेन्डम सेम्पल लेकर आरटीपीसीआर टेस्ट प्रभावी रूप से किया जायगा। इसके अलावा ईओ और जिला पंचायत राज अधिकारी भी अन्य प्रदेशों से आने वाले यात्रियों के संबंध में निगरानी समिति से रिपोर्ट लेकर उनका आरटीपीसीआर टेस्ट करायेंगे।
-बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बनेंगे स्क्रीनिंग सेंटर
डीएम ने बताया कि अधीक्षक रेलवे स्टेशन, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए स्टेशनों पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही करायेगे तथा इसकी सूचना गृह विभाग को उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह सहायक प्रबंधक, उप्र परिवहन निगम,शामली प्रतिदिन बस स्टेशनों पर की गई स्क्रीनिंग की सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे एवं परिवहन निगम एवं उसमें अनुबंधित बसों में सेनेटाइजर एवं मास्क की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। निजी बसों के संबंध में में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सभी निजी बस आपरेटरों से समन्वय स्थापित करते हुए निजी/प्राइवेट बसों में कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। इससे संबंधित सूचना गृह विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

रिपोर्ट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०।