पॉक्सो एक्ट में एक महिला दो पुरुषों को जुर्माने सहित बीस साल की सजा।

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बागेश्वर 21 सितंबर । नाबालिग स्कूली छात्रा के अपहरण और पॉक्सो एक्ट के मामले में जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश बागेश्वर राजीव खुल्बे ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपियों को दोषी मानते सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक युवती समेत दो लोगों को 20 साल का कारावास और 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं एक अन्य आरोपी को 5 साल की सजा और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। दोषियों को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है। इस मामले में दो नाबालिग आरोपियों का जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है।
विशेष लोक अभियोजक खड़क सिंह कार्की ने न्यायालय में 13 गवाह पेश कराए। एसएसआई खष्टी बिष्ट ने इस केस की जांच की। मामला 11 नवंबर 2022 का है। नाबालिग पीड़िता स्कूल से घर जा रही थी तभी बीच रास्ते में उसे रबीना आर्या (निवासी मंडलसेरा) मिली, जो उसे बहल फुलाकर अपने घर ले आई। रबीना आर्या ने घर पर नाबालिग के कपड़े बदलवाए और उसे जींस-टॉप पहनाया। रबीना आर्या ने भी नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी।रबीना आर्या उसी रात करीब आठ बजे नाबालिग को चंडिका लेकर पहुंची, जहां उसे सुमित उर्फ साजन मिला। रबीना आर्या ने नाबालिग को सुमित के पास छोड़ दिया। सुमित ने अपने दोस्त सलमान अहमद को फोन किया और उससे गाड़ी मंगवाई। इसके बाद दोनों पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर बैजनाथ ले गए। वहां उन्होंने एक होटल में बीयर पी और खाना खाया।
उनका होटल में रुकने का प्रोगाम भी था, लेकिन जब होटल वाले ने आईडी मांगी तो वो वहां से वापस आ गए। दोनों लड़की के साथ रात को दो बजे चंडिका वापस पहुंचे, जहां साजन में लड़की को अपनी चाची के घर में रखा। दूसरे दिन यानी 12 नवंबर 2022 को पीड़िता को लेकर सुमित और सलमान गाड़ी से अल्मोड़ा की ओर चले गए। हालांकि ताकुला के पास पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। पुलिस ने पीड़िता को छुड़ाकर परिजनों के सुपुर्द किया।
घर जाने के बाद पीड़िता की तबीयत खराब हो गई थी। इस मामले में 17 नंवबर 2022 को पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि रबीना, सुमित, सलमान अहमद और एक नाबालिग लड़के ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। जबकि एक अन्य नाबालिग ने कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ की थी। दोनों नाबालिगों का इस मामले में जुवेनाइल कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि साल 2021 में अंजलि चैबे, दिया गोस्वामी और दीया टम्टा आदि ने उसे स्मैक पिलायी थी। उसके बाद उन्होंने उसकी अश्लील फोटी भी खींची थी।

इन धाराओं में सुनाई गई सजा!

बागेश्वर न्यायालय ने सुमित उर्फ साजन निवासी चंडिका को धारा 366 ए में पांच वर्ष की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना, पॉक्सो की धारा 6 में 20 वर्ष, 25 हजार रुपये, 376(3) में दो वर्ष और 506 में एक वर्ष का सश्रम कारावास, रबीना आर्या पुत्री चंदन राम निवासी मंडलसेरा को 3ध्4 में 20 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना, 16ध्17 में पांच वर्ष की सजा, सलमान अहमद निवासी कठायतबाड़ा को 366 ए में पांच वर्ष और पांच हजार रुपये का जुर्माना सुनाया। सुमित जेल में है, जबकि सलमान और रबीना को जेल भेज दिया गया है। पीड़िता की उम्र तब 15 वर्ष की थी।