ध्वनि प्रदूषण कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कसा शिकंजा
देहरादून। रैट्रो/मॉडिफाइड साईलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लगभग 35 लाख रूपए के 419 रैट्रो/मॉडिफाइड साईलेंसरों पर यातायात पुलिस ने बुल्डोजर चला दिया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक यातायात के पर्यवेक्षण में जनपद में यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में जनपद में नगर, देहात क्षेत्रांतर्गत मॉडिफाईड/रेट्रो साईलेंसर लगाकर वाहन संचालित कर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विभिन्न माध्यमों (सीनियर सिटीजन, महिलाओं, अन्य) से प्राप्त शिकायतों के क्रम में माह सितंबर से मॉडिफाई साइलेंसर के विरुद्ध चलाए गए अभियान में यातायात पुलिस की ओर से लगभग 900 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्यवाही की गई जिनमें से 600 वाहन सीज किए गए। कार्यवाही में यातायात पुलिस की ओर से 419 वाहनों पर लग लगभग 35 लाख मूल्य के मॉडिफाइड साइलेंसर उतारकर यातायात कार्यालय में दाखिल किए गए, जिन्हें शनिवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर रोड रोलर के माध्यम से नष्ट किया।
दुकानदारों के विरुद्ध भी होगी कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक यातायात मॉडिफाईड साईलेंसर बेचने वाले दुकानदारों के विरुद्ध भी यातायात पुलिस की ओर से कार्यवाही की जाएगी तथा इस संबंध में सख्त नियम-कानून बनाए जाने के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। भविष्य में मॉडिफाईड साईलेंसर संचालित वाहन चालकों एवं दुकानदारों के विरुद्ध धारा 107/116 सीआरपीसी तथा संबंधित के विरुद्ध धारा 283 (लोक मार्ग या पथ-प्रदर्शन मार्ग में संकट या बाधा कारित करना) में मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
साइलेंसर का प्रयोग किया तो होगी कार्रवाई: एसएसपी
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक यातायात की ओर से दुपहिया वाहन पर इस प्रकार के मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर चलाए जाने वाले वाहन चालकों से अपील की है कि कंपनी की ओर से दिए गए साइलेंसर का ही प्रयोग करें, यदि भविष्य में भी कोई वाहन चालक मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर वाहन संचालित करते हुए पाया जाता है तो उनके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अतिरिक्त आईपीसी के अंतर्गत भी कार्यवाही की जाएगी व साइलेंसर नष्ट किया जाएगा।