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कैबिनेट के अहम फैसले: न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट लोन, किसानों को MSP पर खरीद और वीर उद्यमी योजना को मंजूरी

देहरादून 25 मार्च । राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में आधारभूत ढांचे के विकास, न्यायिक अधिकारियों को राहत, किसानों के हितों और रोजगार सृजन से जुड़े अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने लोक निर्माण विभाग की एडीबी समर्थित पुल सुधार परियोजना के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक की कंसलटेंसी के टेंडर को मंजूरी प्रदान की। न्याय विभाग के अंतर्गत राज्य के न्यायिक अधिकारियों को वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपये तक का सॉफ्ट लोन देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहनों पर 4 प्रतिशत और अन्य वाहनों पर 5 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है।
वन विभाग में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए न्यूनतम सेवा अवधि 25 वर्ष से घटाकर 22 वर्ष कर दी गई है। ऊर्जा विभाग के तहत प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 31 मार्च 2025 तक स्थापित संयंत्रों को सब्सिडी का लाभ देने को स्वीकृति दी गई।
उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 के तहत स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय से संबंधित विषयों के नियमन हेतु परिनियम के प्रख्यापन को मंजूरी दी गई है। गृह विभाग के तहत लोक और निजी संपत्ति वसूली अधिनियम की नियमावली लागू करने और होमगार्ड्स सेवा संशोधन नियमावली को भी स्वीकृति दी गई।
पुलिस विभाग में डिजिटाइजेशन और आधुनिक जांच प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु ‘नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी’ के विशेषज्ञों की नियुक्ति को मंजूरी मिली है। साथ ही, वर्दीधारी पदों की भर्ती के लिए पूर्व नियमावली को अगले तीन वर्षों तक जारी रखने का निर्णय लिया गया।
शिक्षा विभाग में सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की सेवा को पदोन्नति में मान्यता देने के मुद्दे पर कैबिनेट ने एक उप समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
कृषि क्षेत्र में रबी विपणन सत्र 2026-27 के लिए गेहूं खरीद को 2585 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर स्वीकृति दी गई है, साथ ही 2.2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। मंडी शुल्क को 2 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्णय भी लिया गया।
उद्योग विभाग की ‘उत्तराखंड वीर उद्यमी योजना 2026’ को मंजूरी देते हुए पूर्व सैनिकों और पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत लक्ष्य आरक्षित किया गया है, साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 15 से 30 प्रतिशत तक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, राज्य योजना आयोग के स्थान पर ‘सेतु आयोग’ के गठन को मंजूरी दी गई है। वहीं, उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र 2026 के सत्रावसान को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है।

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