मण्डलायुक्त दीपक रावत ने ग्राम प्रधान के जाति प्रमाण पत्र मामले की सुनवाई, शपथपत्र प्रस्तुत करने के निर्देश

रूद्रपुर, 30 दिसम्बर । मण्डलायुक्त श्री दीपक रावत द्वारा कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में सरोवरनगर, पोस्ट केलाखेड़ा निवासी मौ० दानिश पुत्र जमील अहमद के जाति प्रमाण पत्र से संबंधित मामले की सुनवाई की गई।
प्रकरण में शिकायतकर्ता इबरान अली पुत्र मौ० हनीफ, निवासी सरोवरनगर पोस्ट केलाखेड़ा, तहसील गदरपुर, जिला उधमसिंहनगर द्वारा शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि मौ० दानिश पुत्र जमील अहमद द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ओ०बी०सी० का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया तथा इसी प्रमाण पत्र के आधार पर निर्वाचन वर्ष 2025 में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ा गया, जिसमें वे विजयी घोषित हुए।
शिकायतकर्ता के अनुसार मौ० दानिश सामान्य वर्ग से संबंधित हैं तथा उनका ओ०बी०सी० प्रमाण पत्र गलत रूप से बनाया गया था, जिसे नामांकन से पूर्व ही निरस्त किया जा चुका था। इस तथ्य की जानकारी तत्कालीन रिटर्निंग ऑफिसर को भी दी गई, परंतु कोई कार्यवाही नहीं की गई। वर्तमान में भी मौ० दानिश ग्राम प्रधान पद पर कार्यरत हैं तथा उन्होंने निरस्त प्रमाण पत्र को बहाल कराने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है।
दिनांक 20 दिसम्बर 2025 के शिकायती प्रार्थनापत्र के संबंध में शिकायतकर्ता, विपक्षी, तहसीलदार गदरपुर एवं जिला पंचायतराज अधिकारी उधमसिंहनगर मण्डलायुक्त के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान मण्डलायुक्त ने शिकायतकर्ता को निर्देश दिए कि वह इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करें कि मौ० दानिश का ओ०बी०सी० जाति प्रमाण पत्र निरस्त हो चुका है।
मण्डलायुक्त ने जिला पंचायतराज अधिकारी को निर्देशित किया कि शपथपत्र प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
सुनवाई के दौरान जिला पंचायतराज अधिकारी श्रीमती विद्या सिंह सोमनाल, तहसीलदार श्रीमती लीना चन्द्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।