उत्तराखण्डकानून व्यवस्था

जिला मजिस्ट्रेट ने पांच सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए

रूद्रपुर, 17 दिसम्बर। जिला मजिस्ट्रेट नितिन सिंह भदौरिया ने जनपद में घटित पांच गंभीर सड़क दुर्घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इन दुर्घटनाओं में मारपीट, गंभीर चोटें तथा उपचार के दौरान कई लोगों की मृत्यु के मामले सामने आए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने इन सभी घटनाओं की विस्तृत जांच के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा को जांच अधिकारी नामित किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 06 सितम्बर 2025 को वी-गार्ड के सामने सिडकुल थाना पंतनगर क्षेत्र में ऑटो टैम्पो संख्या यूके-06 टीए-7774 के चालक द्वारा तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए वादी की स्कूटी में टक्कर मार दी गई। स्कूटी की मरम्मत की बात कहने पर चालक ने अपने साथी को बुलाकर वादी व उसके मित्र के साथ मारपीट, गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी दी।

इसी क्रम में 07 सितम्बर 2025 को किच्छा–रूद्रपुर रोड, थाना किच्छा क्षेत्र में आर्टिगा कार संख्या यूके-06 टीए-8532 के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए वादी के पिता नरपत सिंह की साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

10 अक्टूबर 2025 को लालपुर आइडिया कॉलोनी के पास तहसील किच्छा क्षेत्र में टैम्पो संख्या यूके-06 टीए-8071 के चालक ने वादी की मोटरसाइकिल संख्या यूके-06 बीई-6213 में टक्कर मार दी, जिससे वादी गंभीर रूप से घायल हो गया।

16 अक्टूबर 2025 को गोल गेट के सामने पंतनगर क्षेत्र में बस संख्या यूके-04 पीए-1545 के चालक द्वारा वादी की पत्नी लीला देवी (उम्र 55 वर्ष) को चलती बस से उतार दिया गया, जिससे गिरने के कारण उन्हें गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

वहीं 20 अक्टूबर 2025 को बरा कट के पास मेन हाईवे रोड, थाना पुलभट्टा क्षेत्र में ट्रक संख्या यूपी-23 डी-4571 के चालक ने तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए बस संख्या यूपी-24 टी-6499 में टक्कर मार दी, जिससे वादी के 12 वर्षीय पुत्र किशन शाक्य की मृत्यु हो गई।

जिला मजिस्ट्रेट ने उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा को निर्देश दिए हैं कि सभी घटनाओं के प्रत्येक पहलू की गंभीरता से जांच करते हुए विस्तृत जांच आख्या प्रस्तुत करें।

जांच अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट किच्छा गौरव पाण्डेय ने बताया कि इन सभी घटनाओं के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को अपना पक्ष रखना हो अथवा कोई अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य या दस्तावेज उपलब्ध कराने हों, तो वह 27 दिसम्बर 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे तक उनके समक्ष उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है।

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