राजमार्गों पर गंदगी पर जिलाधिकारी की सख्ती, 7 दिन में सफाई नहीं तो आपराधिक मुकदमा

देहरादून, 13 दिसम्बर। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं उनसे जुड़े सार्वजनिक स्थलों पर फैले कूड़ा-कचरे को लेकर जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल ने कड़ा रुख अपनाया है। रिस्पना पुल से लच्छीवाला, भानियावाला टोल, एयरपोर्ट रोड, लालतप्पड़ क्षेत्र, रायवाला अंडरपास, ग्राम प्रतीतनगर, रायवाला रेलवे स्टेशन तथा नेशनल हाईवे सर्विस रोड के दोनों ओर भारी मात्रा में गंदगी पाए जाने पर संबंधित विभागीय अधिकारियों को बीएनएसएस की धारा 152 (पूर्व में सीआरपीसी 133) के तहत आपराधिक नोटिस जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर एवं ऋषिकेश द्वारा कराई गई स्थलीय जांच में पुष्टि हुई कि कूड़े के ढेरों से पर्यावरण व भूमिगत जल प्रदूषित हो रहा है, संक्रामक रोगों का खतरा बढ़ रहा है तथा वन क्षेत्र में हाथियों व बंदरों की आवाजाही के कारण जन-सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे लोक मार्ग पर अवैध बाधा व न्यूसेन्स की श्रेणी में माना गया है।
इस संबंध में परियोजना निदेशक एनएचएआई, प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून, अधिशासी अभियंता एनएच खंड डोईवाला, तथा रायवाला क्षेत्र के मामलों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर एनएचएआई, सहायक वन सरक्षक, अधिशासी अभियंता लोनिवि ऋषिकेश, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत एवं रेलवे अधीक्षक रायवाला को नोटिस जारी किए गए हैं। सभी को निर्देशित किया गया है कि नोटिस प्राप्ति के 07 दिन के भीतर समस्त कूड़े-कचरे का पूर्ण निस्तारण कर स्थायी स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करें।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को 19 दिसम्बर 2025 को एसडीएम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने तथा फोटो सहित अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपालन न होने की स्थिति में 20 दिसम्बर 2025 को न्यायालय में स्पष्टीकरण देना होगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों की अवहेलना पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें छह माह तक के कारावास का प्रावधान है।
जिला प्रशासन ने दो टूक कहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे स्थलों पर नियमित निरीक्षण जारी रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।