उत्तराखण्डराज्यशासन

कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले: ट्रांसमिशन लाइन मुआवज़ा बढ़ा, छोटे अपराधों में जेल के बजाय अर्थदंड, ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा और छात्रों को मिलेगी मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

देहरादून 10 दिसंबर।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्यहित से जुड़े कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रेस वार्ता में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगौली और डीजी-इन्फो बंशीधर तिवारी ने विस्तृत जानकारी दी।

ट्रांसमिशन लाइन के मुआवज़े में वृद्धि

पिटकुल अब केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों को अपनाएगा।

ट्रांसमिशन टावर के नीचे की भूमि के लिए सर्किल रेट का दो गुना मुआवज़ा।

खेतों के लिए भी सर्किल रेट के आधार पर ग्रामीण—30%, अर्ध-नगरीय—45% और नगरीय—60% मुआवज़ा।

मार्केट रेट और सर्किल रेट में अंतर होने पर डीएम की अध्यक्षता में समिति दर तय करेगी।

छोटे अपराधों में अब जेल नहीं, आर्थिक दंड

उत्तराखंड जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025 को मंजूरी।
मुख्य बिंदु–

छोटे व नियामक अपराधों के लिए जेल की जगह अर्थदंड।

दंड की राशि हर तीन साल में 10% स्वतः बढ़ेगी।

गंभीर व दोहराए गए अपराधों में ही कारावास संभव।

ग्रीन बिल्डिंग को बढ़ावा

नए भवनों में ग्रीन बिल्डिंग मानकों को अपनाने पर अतिरिक्त FAR मिलेगा।

ऊर्जा दक्षता, कूल रूफ, ग्रीन रूफ और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम अनिवार्य होंगे।

भवन उपविधियों में व्यापक संशोधन की मंजूरी।

अब कृषि भूमि पर भी बनाए जा सकेंगे रिज़ॉर्ट

इको-रिज़ॉर्ट की तरह ही अब रिज़ॉर्ट निर्माण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं।

पहुँच मार्ग की चौड़ाई पर्वतीय क्षेत्र में 6 मीटर और मैदानी में 9 मीटर तय।

टाउन प्लानिंग और लैंड पूलिंग नियमावली को मंजूरी

Uttarakhand Town Planning Scheme Rules, 2025 को स्वीकृति।

Land Pooling Scheme Rules, 2025 भी मंजूर—शहरी विकास अब अधिक सुव्यवस्थित।

UTU में फैकल्टी भर्ती अब विश्वविद्यालय स्तर पर

UKPSC के बजाय अब विश्वविद्यालय स्वयं फैकल्टी की भर्ती करेगा।

PWD जूनियर इंजीनियर भर्ती नियमों में संशोधन

10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले समूह ‘ग’ कर्मचारी अब अनुपातिक पदों की बाध्यता के बिना पदोन्नति पा सकेंगे।

नैनी-सैनी एयरपोर्ट अब स्थायी रूप से AAI को ट्रांसफर

विकास, आधुनिकीकरण और संचालन के लिए राज्य सरकार व AAI के बीच MoU होगा।

कल्याणपुर (सितारगंज) के विस्थापितों को राहत

भूमि विनियमितीकरण के लिए सर्किल रेट को 2016 से शिथिल कर 2004 के रेट पर एक वर्ष के लिए लागू किया जाएगा।

सायलेज पर अनुदान 75% से घटकर 60%

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना एवं डेरी विकास विभाग की साइलेंज योजना में संशोधन—अब 60% सब्सिडी लागू।

रिस्पना और बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को GST व रॉयल्टी में छूट

NHAI परियोजना की लागत वहन करेगी, जबकि भूमि अधिग्रहण राज्य करेगा।

GST और रॉयल्टी के बोझ से राज्य को राहत।

सुगंध पौधा केंद्र का नाम बदला

नया नाम—परफ्यूमरी एवं सगंध अनुसंधान संस्थान (IPAR)।

पुराने वाहनों के बदले नए वाहन पर कर में 50% छूट

BS-1 और BS-2 वाहनों को स्क्रैप करने पर समान श्रेणी के नए वाहन के पंजीयन में मोटरयान कर पर 50% छूट।

छात्रों के लिए बड़ी सौगात—मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग

मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना को मंजूरी—

विश्वविद्यालयों, सरकारी व अनुदानित कॉलेजों के छात्रों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग।

सिविल सेवा, रक्षा सेवाएं, बैंकिंग, SSC, रेलवे, CAT, GATE आदि परीक्षाओं की तैयारी।

AI आधारित लर्निंग, लाइव क्लास, मल्टी-लैंग्वेज स्टडी मटीरियल, साप्ताहिक मेंटरशिप।

स्कूल स्तर पर भी योजना लागू—

कक्षा 11–12 के छात्रों को CLAT, NEET, JEE की तैयारी मुहैया कराई जाएगी।

अभियोजन निदेशालय की स्थापना

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत देहरादून में अभियोजन निदेशालय बनाया जाएगा।

GST संशोधन अध्यादेश को मंजूरी

वित्त विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट की स्वीकृती

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