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पत्रकारों से सूत्र पूछने का अधिकार नहीं है -सीजेआई

ब्रेकिंग न्यूज़
नई दिल्ली 05जून। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश एवं चेतावनी दिए हैं!
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 एवं 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस किसी भी पत्रकार के सूत्र पूछ सकती है और न ही न्यायाल!तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नहीं हो जाती है! आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है! क्यों कि अधिकतर मामले में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए ऐसा करती है!जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है!अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है!

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