दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि 2012 का रेगुलेशन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक सरकार से जवाब मांगा है। नये नियम की भाषा शैली स्पष्ट नहीं है। इसलिए दुरुपयोग होने की संभावना है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस पर रोक लगाते हैं।
रिर्पोट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी दिल्ली एनसीआर