नई दिल्ली। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र-दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करने के साथ-साथ कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष ,सचिव व कोषाध्यक्ष पर लगाया एक लाख रुपए का जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गये है कोचिंग सेंटर खाली कराने के निर्देश दिये। जब तक समुचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती तब तक ऑनलाइन पढ़ाने के भी आदेश दिए।
रिर्पोट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी दिल्ली एनसीआर।