नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आज के आदेश में कहा है कि दिनांक 1 अप्रैल से दिल्ली हाईकोर्ट में आने वाले वकीलों को पेशी के दौरान अगले आदेश तक गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है।
रिर्पोट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी दिल्ली प्रदेश।
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आज के आदेश में कहा है कि दिनांक 1 अप्रैल से दिल्ली हाईकोर्ट में आने वाले वकीलों को पेशी के दौरान अगले आदेश तक गाउन पहनना अनिवार्य नहीं है।
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