उत्तराखण्डकानून व्यवस्था

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर समय से पहले कैदियों की रिहाई पर विचार

देहरादून 26 मार्च । मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल से कैदियों की समय पूर्व रिहाई पर विचार किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देश एवं उत्तराखंड जेल मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही की जायेगी, सर्वप्रथम, ट्रायल कोर्ट, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक से आख्या प्राप्त करके पुनः समिति के समक्ष विचार किया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल से अनुरोध किया जायेगा की सभी न्यायालयों को निर्देशित करें के प्राथमिकता पर आख्या भेजें

Related Articles

Back to top button