उत्तर प्रदेशघोटालाताज़ा खबर

वितीय अनियमितता के आरोप में ग्राम पंचायत सचिव निलम्बित , प्रधान ने सचिव को आरोपित करते हुए की थी डीएम से शिकायत

गंगोह (संवाददाता डा० राकेश गर्ग)। जिला विकास अधिकारी ने वितीय अनियमितता बरतने के आरोप में ग्राम पंचायत बांसदेई में तैनात पंचायत सचिव उपेन्द्र राणा को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। निलम्बन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता, अर्द्ध औसत वेतन व महगाई भत्ता देय होगा।

ग्राम प्रधान बांसदेई की शिकायत पर डीएम द्वारा कराई गई जांच में मिली अनियमितताओं के आधार जिला विकास अधिकारी ने उक्त कार्यवाही की है। प्रधान ने सचिव उपेन्द्र कुमार पर अनाधिकृत रूप से शासनादेशों की अवहेलना करते हुए उसके डोंगल से 28536 रुपये का गलत भुगतान जानकार के खाते में किया है। प्रधान की डोंगल (डीएससी) एक्सपायर होने पर नई डोंगल बनवाते समय ओटीपी के लिए प्रधान के मोबाईल नम्बर की जगह फर्जीवाडा करते हुए अपना मोबाईल नम्बर अपडेट करा लिया। डीडीओ द्वारा मोबाईल नम्बर अपडेशन के तकनीकी परीक्षण में वह पंचायत सचिव उपेन्द्र राणा का ही निकला। उपरोक्त प्रकरण को गम्भीर अपचार की श्रेणी में बताते हुए उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 एवं सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 1999 का उल्लंघन करने के आरोप में निलम्बन कर बीडीओ नानौता को जांच सौंप दी गई है।

रिर्पोट : गंगोह संवाददाता डा०राकेश गर्ग के साथ सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी उत्तर प्रदेश।

Related Articles

Back to top button