मुख्यमंत्री सामुहिक विवाह योजना हेतु वेबसाइट पर आर्थिक सहायता हेतु कर सकते हैं आवेदन

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शामली। जिला समाज कल्याण अधिकारी डी. सी गुप्ता द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हेतु वेबसाईट https://cmsvy.upsdc.gov.in/applicationforms.php पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। इच्छुक पात्र व्यक्ति, जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय रू0  02.00 लाख तक हो, उक्त वेबसाईट पर अपने आधार नम्बर, मोबाईल नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, फोटो, बैंक खाता इत्यादि के साथ आवेदन कर सकते है। ऑनलाईन आवेदन पत्रों की पात्रता की जांचोपरान्त जनपद स्तरीय समिति द्वारा तिथि निर्धारित करते हुए पात्र आवेदकों के सामूहिक विवाह का आयोजन कराये जाने की व्यवस्था है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत प्रति जोडे पर रू0 51,000/- की धनराशि व्यय की जाती है, जिसमें से रू0  35000/- प्रति कन्या के बैंक खातें में भेजे जाते है, रू0 10,000/- के वस्त्र, चांदी के आभूषण व अन्य वैवाहिक सामग्री प्रति वर-वधू को प्रदान की जाती है तथा रू0  6,000/- प्रति विवाह आयोजन पर व्यय किये जाने का प्राविधान हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर जनपद शामली के जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड/नगर निकाय कार्यालय में कार्य-दिवस पर जाकर सम्पर्क कर सकते है।

रिर्पोट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली।