अवैध हथियार रखने के मामले में सुनाई सजा

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कैराना, शामली। अवेध हथियार रखने के मामले में न्यायालय ने एक मुजरिम को अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

एसपी अभिषेक ने बताया कि 2010 में थाना गढी पुख्ता पुलिस ने मुर्करम निवासी गांव गुराना थाना गढी पुख्ता को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। बुधवार को न्यायाधीश ने मुजरिम मुर्करम को जेल में बितायी अवधि के कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा नही करने पर 5 दिन का कारावास भुगतना होगा।

रिर्पोट : सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०।