कैराना। नंगलाराई खनन पॉइंट संचालक पर हरियाणा के सनौली थाने में अवैध रूप से रेत खनन किये जाने का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। तहसीलदार बापौली की रिपोर्ट के आधार पर खान अधिकारी ने मुकदमा दर्ज कराया है। हरियाणा प्रशासन की कार्यवाही से खनन ठेकेदार में हड़कंप मचा हुआ है।
जिला प्रशासन द्वारा देवांश इंफ्रा के नाम पर नंगलाराई के यमुना खादर क्षेत्र में रेत खनन हेतु पट्टा आवंटित किया गया है। विगत 24 फरवरी को हरियाणा के सनौली थाने पर बापौली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नंगलाराई खनन पॉइंट संचालक के विरुद्ध धारा 188, 379 आईपीसी एवं 21(4) माइनिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा खनन अधिकारी खान एवं भूमिज्ञात विभाग पानीपत सुनील कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें नंगलाराई खनन संचालक पर अवैध रूप से हरियाणा के तामशाबाद व कुडला में अवैध रूप से खनन किये जाने का आरोप है। थाने पर दर्ज मुकदमें में खनन संचालक पर तामशाबाद यमुना खादर क्षेत्र में 66 कनाल व 16 मरले तथा कुडला क्षेत्र में 264 कनाल व 8 मरले अवैध रूप से रेत खनन किये जाने की बात कही गई है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। हरियाणा प्रशासन की कार्यवाही से नंगलाराई खनन संचालक में हड़कंप मच गया है।
रिर्पोट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०