शामली। विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के परिप्रेक्ष्य में निर्विघ्न, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराये जाने एवं शासनादेश संख्या-7/रिट-914/छः-पू-5-2014- रिट-401/2012 दिनांक 29.12.2014 के अनुपालन में बिन्दु संख्या (ड)-सेफ कस्टडी में जमा शस्त्रों के दुरूपयोग को रोकने के सम्बन्ध में निर्गत किये निर्देशों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में जसजीत कौर, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किये गये है।
1.ऐसी सम्भावना बनी रहती है कि लाइसेंसी अपने शस्त्र का दुरूपयोग करने के उपरांत अपराधिक कार्यवाही से बचने/साक्ष्य मिटाने की दृष्टि से शस्त्र को (Back date) में मालखाने एवं निजी क्षेत्र की दुकानों की सेफ कस्टडी में जमा करा सकते है और यह साबित करने का प्रयास करते है कि अपराध की तिथि को उनका शस्त्र मालखाने/निजी दुकान की सेफ कस्टडी में जमा था। अतः इस दुरूपयोग को रोकने हेतु शस्त्र जमा करते समय लाइसेंसी रूपये 100/-का उसी तिथि का चालान राष्ट्रीयकृत बैंक से प्राप्त कर शस्त्र के साथ प्रस्तुत करेंगा, जिस तिथि को वह शस्त्र जमा कर रहा हों। यह प्रक्रिया थाने स्तर पर भी इसी प्रकार लागू होगी तथा शस्त्रों का मिलान शस्त्र अनुभाग में उपस्थित होकर समस्त थानेवार अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करेगें।
2.निजी दुकान की सेफ कस्टडी में जमा शस्त्रों का दुरूपयोग न हों, इसे रोकने के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस क्षेत्राधिकारी औचक निरीक्षण कर जमा शस्त्रों के सत्यापन की कार्यवाही समय-समय पर अवश्य करेगें।
3.यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी शस्त्र व्यवसायी की सेफ कस्टडी में रखें किसी शस्त्र का दुरूपयोग किया जा सकता है, तो वह जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के उपरांत व्यवसायी के सेफ कस्टडी में रखें किसी अनुज्ञापी विशेष के शस्त्रों को थाने पर जमा करा सकते है।
4.लाइसेंसधारकों द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र यदि किसी दुकान पर जमा कराने के लिए प्रस्तुत किये जाते है, तो उनको सेफ कस्टडी रजिस्टर में विधिवत अंकित करते हुए जमा कराने की रसीद निर्गत करेगें तथा आचार-संहिता समाप्त होने पर ऐसे शस्त्रों को लाइसेंसी के वैध लाइसेंस पर विधिवत वापस किये जायेगें।
5.यदि कोई शस्त्र किसी अस्त्र-शस्त्र विक्रेता की दुकान पर पूर्व में जमा है, तो उसको भी उक्त निर्देशानुसार ही वापस किया जायेगा।
6.समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता अपनी स्टॉक रजिस्टर की अध्यत्न स्थिति जमा शस्त्रों के संबंध में अपनी आख्या प्रतिदिन पुलिस अधीक्षक कार्यालय व शस्त्र कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।
7.समस्त अस्त्र-शस्त्र विक्रेता किसी भी अस्त्र-शस्त्र व कारतूसों का विक्रय आचार-संहिता की समाप्ति तक नहीं करेगें। उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।
रिपोर्ट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी जनपद शामली उ०प्र०।