राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन।

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देहरादून11 दिसंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के तत्वावधान में आज 11 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर, डोईवाला एवं चकराता, जनपद देहरादून की न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत में मोटर दुर्द्यटना क्लेम, सिविल मामले, पारिवारिक मामलें, चैक बाउन्स से सम्बंधित मामलें व अन्य अपराधिक मामलें, जिनमे समझौता किया जा सकता था, वह सभी इस लोक अदालत में लगाये गये थे। लोक अदालत में संदर्भित मामलों के निस्तारण हेतु 17 पीठों का गठन किया गया था। इस लोक अदालत में कुल 1526 के मुकदमों का निस्तारण किया गया तथा 60753283/- रू0 धनराशि पर समझौता हुआ।
उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में मुख्यतः 138 एन0 आई0एक्ट वाद में 02 लाख तक के वाद एवं 02 लाख से ज्यादा के 325 वाद निस्तारित किये गये।
इस लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन स्तर के बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित किये गये। लोक अदालत में 312 प्री-लिटिगेशन मामलों का निस्तारण आपसी समझौते के आधार पर किया गया तथा रू0 20256722/- राशि की रिकवरी की गयी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने बताया कि लोक अदालतें सरल व त्वरित न्याय प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। लोक अदालत में पक्षकार आपसी समझौते के आधार पर मामले का निस्तारण करा सकते है। ऐसे आदेश अंतिम होते है तथा पक्षकारों को उनके द्वारा दिया गया न्यायशुल्क भी वापस कर दिया जाता है।