धारा 144 के अंर्तगत विशेषाधिकार के तहत की जिलाधिकारी जसजीत कौर ने घोषणा उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी

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शामली। दिनांक 02 अक्टूबर, 2021 को महात्मा गाँधी जयन्ती, दिनांक 14 अक्टूबर, 2021 को दशहरा (महानवमी), दिनांक 15 अक्टूबर, 2021 को दशहरा (विजयदशमी) एवं दिनांक 19 अक्टूबर, 2021 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात का पर्व मनाया जाएगा। वर्तमान में जिला योजना समिति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी प्रचलित है। इस मध्य कई परीक्षायें भी आयोजित होगी।
अतः उपरोक्त के परिदृश्य में अथवा जनपद में उत्पन्न अन्य तात्कालिक मुद्दों को लेकर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके सार्वजनिक शान्ति भंग करने, जन-जीवन के सामान्य प्रवाह को अवरोधित करने तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं। अतः कानून एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जसजीत कौर, जिला मजिस्ट्रेट, शामली द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित निषेधाज्ञा जारी की गई हैः-👇🏻👇🏻
✓1-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, अराजकता उत्पन्न करने, दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने या लोक परिशान्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से धार्मिक स्थलों का उपयोग भीड़ इकट्ठा करने, उत्तेजक भाषण देने, सभा करने के लिए नहीं करेगा।
✓2-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, सार्वजनिक स्थलों/मार्गों/गलियों में अराजकता उत्पन्न करने, दूसरे समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने या लोक परिशान्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से भीड़ इकट्ठा नहीं करेगा।
✓3-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन आतिशबाजी का प्रयोग नहीं करेगा।
✓4-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों की सम्पत्ति तथा कार्यालय भवन, आवासीय परिसर, बिजली खम्बे, सरकारी सम्पत्ति/राजकीय विद्यालयों की सम्पत्ति को क्षति नहीं पहुॅचायेगा।
✓5-कोई भी व्यक्ति किसी के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घर के बाहर प्रदर्शन या धरना नही देगा।
✓6-कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या वाल पेन्ट करके या सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर गड़बड़ी पैदा नहीं करेगा।
✓7-कोई भी व्यक्ति ऐसा उत्तेजनात्मक भाषण नहीं देगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा तथा मुद्रण/प्रकाशन नहीं करेेगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय को ठेस पहुॅचें।
✓8-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, व्हाट्सएप आदि पर ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट नहीं डालेगा तथा अफवाहे नहीं फैलाएगा, जिससे किसी प्रकार की भ्रान्ति उत्पन्न हो या किसी समुदाय को ठेस पहुॅचें।
✓9-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, जनपद शामली की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान/कलेक्ट्रेट परिसर के आस-पास जुलूस, धरना अथवा भीड एकत्रित नहीं करेगा तथा बिना लिखित पूर्वानुमति के कोई जनसभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी।
✓10-जनपद की सीमा के क्षेत्रान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति के एकत्र नहीं होंगे। यह प्रतिबन्ध विद्यालयों तथा धार्मिक स्थानों तथा रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, विवाहिक कार्यक्रम, शव यात्रा तथा पूजा स्थलों एवं कार्यालयों पर लागू नहीं होगा।
✓11-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, किसी प्रकार की बेस बॉल स्टिक/अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक पदार्थ या वस्तु जिनका प्रयोग आक्रमण करने में किया जा सकता है, जैसे-तेज धार वाले हथियार यथा- तलवार, कृपाण, लाठी-डंडा, पिस्तौल, बन्दूक, रिवाल्वर, ईट/पत्थर/कंकट, भाला या चाकू आदि लेकर नहीं चलेंगे और न ही किसी स्थान पर इनको एकत्रित करेंगे। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात कर्मचारी/अधिकारी पर लागू नहीं होेगा तथा धार्मिक रीति-रिवाजों को प्रभावित नहीं करेगा।
✓12-कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन, यातायात को अवरूद्ध नही करेगा और न ही आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित करेगा ।
✓13-इस अवधि में पुलिस अधीक्षक, शामली द्वारा की जाने वाली यातायात व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।
✓14-किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा सार्वजनिक मार्गों पर बिना पूर्वानुमति के तम्बू, कनात इत्यादि नहीं लगाया जाएगा, अव्यवस्थित पार्किंग नही की जाएगी या ऐसी कोई व्यवस्था नही की जाएगी जिससे सार्वजनिक मार्गो पर यातायात में किसी प्रकार का अनावश्यक व्यवधान हो।
✓15-कोई भी सभा, पंचायत, महापंचायत, रैली, जुलूस आदि बिना अनुमति के नहीं की जायेगी तथा कोई भी व्यक्ति अनुमति पत्र की शर्तों का उल्लंघन नहीं करेगा।
✓16-कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था अपने क्षेत्र के प्राधिकृत मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा।
✓17-परीक्षा केन्द्रों व उसके आस-पास 200 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त सामान्य जनता का प्रवेश वर्जित होगा। यह प्रतिबन्ध डयूटी पर तैनात मजिस्टेªट, पुलिस अधिकारियों, शिक्षकों व परीक्षा में लगे शिक्षणेत्तर कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
✓18-परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
✓19-परीक्षा केन्द्र के अन्दर एवं 200 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार की नकल सम्बन्धी सामग्री के आवागमन अथवा आदान-प्रदान किया जाना व शस्त्र आदि लेकर जाना दण्डनीय अपराध होगा।
✓20-परीक्षा के शान्तिपूर्वक एवं सुचारू संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा पहुॅचाना इस निषेद्याज्ञा का उल्लंघन समझा जाएगा।
✓21-परीक्षा सम्बन्धित नकल में किसी प्रकार परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने परीक्षार्थियों अथवा परीक्षा से सम्बन्धित अध्यापक/कक्ष निरीक्षक का धमकाना या उकसाना दण्डनीय अपराध होगा।
✓22-परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रोनिक वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह आदेश जनपद शामली की सीमा के अन्तर्गत समस्त स्थानों पर लागू होगा क्योंकि कानून एवं शान्ति व्यवस्था के व्यापक हित में इस आदेश का तुरन्त लागू किया जाना नितान्त आवश्यक है तथा इतना समय नहीं है कि नोटिस आदि देकर पक्षों को सुना जा सके। अतः उक्त आदेश एक पक्षीय रूप से निर्गत किया जा रहा है।यह आदेश दिनांक 28-08-2021 से लागू होकर दिनांक 27-10-2021 तक, यदि इससे पूर्व इसे निरस्त नहीं कर दिया जाता, प्रभावी रहेगा।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। इस आदेश का अनुपालन शामली सीमा के अन्तर्गत स्थित थानों के प्रभारी निरीक्षकों/थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में सुनिश्चित किया जाएगा ।

रिपोर्ट :- सिद्धार्थ भारद्वाज प्रभारी उत्तर प्रदेश।