उत्तराखण्ड

सरकार की गाइडलाइन से बढ़ी राशन कार्ड धारकों की मुश्किलें

हल्द्वानी:  उत्तराखंड में सरकार द्वारा कोरोना कर्फ्यू को लेकर जारी किया गया। आदेश राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी समस्या बन कर सामने आई है। प्रदेश में 11 मई से 18 मई तक कोरोना कर्फ्यू है।
इस दौरान सभी दुकानों को बंद रखा गया है। इसमें सरकार की सस्ती राशन की दुकानें भी शामिल हैं।
ऐसे में राशन डीलर भी अपने दुकान नहीं खोल रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को दो महीने का निशुल्क राशन देने की बात कही थी।
गाइडलाइन के तहत केवल 14 मई को 10 बजे तक राशन की दुकानें खोली जानी है। ऐसे में सस्ता गल्ला विक्रेता दुकानदार भी भीड़ उमड़ने की संभावना के चलते राशन वितरण करने से हाथ खड़े कर रहे हैं।
विक्रेता के हाथ खड़े करने से कोरोनाकाल में सरकार द्वारा गरीबों को दिए जाने वाले राशन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाएगा। राशन की दुकानों पर 5 मई से राशन का वितरण होना था, लेकिन अभी तक इसकी शुरूआत नहीं हो सकी है।
खाद्य पूर्ति अधिकारी हल्द्वानी रवि सनवाल का कहना है कि कार्ड धारकों के राशन वितरण का काम शुरू होना था, लेकिन सरकार की गाइडलाइन के तहत सस्ता गल्ला विक्रेताओं को भी अपनी दुकान बंद रखनी पड़ रही है। इस कारण कार्ड धारकों को समस्या हो रही है।

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